PM Shram Yogi Mandhan Yojana: देशभर में करोड़ों असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार उन श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 पेंशन देने का वादा करती है, जिनकी आमदनी सीमित है और जो अपनी बुजुर्गी में आर्थिक संकट से बचना चाहते हैं।
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PM Shram Yogi Mandhan Yojana क्या है?
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कई मज़दूर और श्रमिक ऐसे होते हैं जिनकी आमदनी बहुत कम होती है। ऐसे में वे बुढ़ापे के लिए बचत नहीं कर पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की, जिससे श्रमिक अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहना पड़े।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के फायदे?
- 60 साल के बाद ₹3000 की मासिक पेंशन प्रतिमाह श्रमिक के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।
- यह एक स्वैच्छिक योजना है, यानी आप अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकते हैं।
- जितनी कम उम्र में आप जुड़ेंगे, उतना ही कम मासिक अंशदान करना होगा।
- सरकार श्रमिक के द्वारा जमा किए गए अंशदान के बराबर की राशि खुद भी जोड़ेगी।
- पूरे देश के श्रमिकों को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे बुजुर्ग अवस्था में उन्हें सुरक्षा मिले।
कौन-कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
यदि आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं:
- उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
- NPS, EPF, ESIC जैसी किसी अन्य पेंशन योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जैसे: रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर आदि ही पात्र हैं।
- आपके पास ई-श्रम कार्ड होना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ साथ लेकर जाएं:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ई-श्रम कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र या आयु सत्यापन
- बैंक पासबुक (जो आधार से लिंक हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- स्व-घोषणा पत्र
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन लाभ ले सकता है?
- खेतिहर मजदूर
- छोटे किसान
- मछुआरे
- निर्माण श्रमिक
- घरेलू नौकर
- रेहड़ी-पटरी वाले
- सफाई कर्मचारी
- ईंट भट्टा मजदूर
- चमड़ा कारीगर
- बुनकर
- पशुपालक
- प्रवासी मजदूर
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं।
- सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपने साथ लेकर पहुँचें।
- वहाँ मौजूद VLE (Agent) को बताएं कि आप श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करना चाहते हैं।
- आपकी उम्र के अनुसार, मासिक अंशदान तय किया जाएगा और आपकी सहमति ली जाएगी।
- आवेदन फॉर्म भरकर दस्तावेज़ों के साथ सबमिट करें।
- आपको रजिस्ट्रेशन की पावती और श्रम योगी कार्ड मिलेगा।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है। यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा देती है, बल्कि बुजुर्ग अवस्था में आत्मनिर्भर रहने का भरोसा भी देती है। यदि आप या आपका कोई परिचित इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस पेंशन सुविधा का लाभ उठाएँ।